निर्देशरिपोर्ट मुहम्मद ख्वाजा
मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार कलेक्टर श्री अवधेश शर्माके निर्देशन में जिले में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों जिनके पास ई-श्रम कार्ड या संबल कार्ड है, यदि वह हितग्राही आयकर दाता नहीं है और शासकीय सेवा में नही है, आवेदन पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव और नगर पंचायत स्तर पर वार्ड प्रभारी को सभी आवश्यक दस्तावेज देकर पात्रता पर्ची जारी करा कर राशन का लाभ ले सकता है। यह कार्य 10 अगस्त 24 तक पूर्ण कराया जाना है। राशन मित्र पोर्टल पर सत्यापन हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज मेत ।समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत समग्र परिवार आईडी एवं समस्त सदस्यों की आईडी। आवेदक सदस्य एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति । मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक का ई-कार्ड। ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर दर्ज श्रमिकों का UAN नंबर / ई-कार्ड। परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर।।