रिपोर्ट राजेश विश्वकर्मा
इंदौर ।नामचीन टाउनशिप सिल्वर स्प्रिंग बनाने वाले बिल्डर मुकेश झवेरी और अभिषेक झवेरी समेत 10 लोगों के खिलाफ जिला न्यायालय इंदौर ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी को 30 अगस्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भी जारी किए हैं।सिल्वर स्प्रिंग फेज-टू के रहवासियों ने आलोक जैन पुत्र सुदेश जैन के माध्यम से एक परिवाद धारा 452, 323, 352, 506, 341, 294, हैं। 34 और 120बी के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने 31 जुलाई 2024 – को पारित आदेश में हीरालाल जोशी, सुबोध गुप्ता, अभय कटारे, विकास मल्होत्रा, सत्यम राठौर, ऋषभ विश्वकर्मा, परमजीतसिंह, जितेंद्रसिंह सोलंकी समेत बिल्डर पिता-पुत्र मुकेश झवेरी और अभिषेक झवेरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश प्रदान किए हैं। अधिवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि न्यायालय के समक्ष एक परिवादसिल्वर स्प्रिंग फेज-टू के रहवासियों ने लगाया परिवादकोर्ट के समक्ष सभी संबंधितों को 30 अगस्त को उपस्थित होना हैप्रस्तुत किया गया था। इसमें परिवादी आलोक जैन समेत आधा दर्जन रहवासियों के बयान दर्ज करवाए गए थे। इन बयानों, वीडियो और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आपराधिक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश दिएसिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में मालिकाना हक वाले प्लाट धारकों की जुलाई 2022 की विशेष आमसभा हुई थी। सभा में आरोपितों ने घुसकर विवाद किया था।पुलिस तेजाजी नगर सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की गई। हालांकि पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया। इसके बाद रहवासियों की समिति ने न्यायालय की शरण लेते हुए परिवाद दायर किया था।