राजेश विश्वकर्मा
इंदौर विशेष न्यायालय ने रतलाम विधायक कमलेश्वर डोडियार को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान महिला ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि रिपोर्ट गुस्से में लिखवाई थी और उसे पता नहीं था कि क्या लिखा गया था।कमलेश्वर डोडियार को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्तमहिला ने शादी का झांसा देने का लगाया था आरोपबयान से पलटी महिला-कहा गुस्से में लिखवाई रिपोर् जिले के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार को रतलाम के आरोप से विशेष न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। सैलाना की युवती ने डोडियार पर आरोप लगाते हुए 11 नवंबर 2022 को महिला थाना रतलाम में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने डोडियार पर कई बार दुष्कर्म का आरोप लगाया था। *शादी का झांसा देने का आरोप महिला का आरोप था कि पांच दिसंबर 2018 से एक जुलाई 2022 तक डोडियार ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए और शादी से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई पहले रतलाम जिला न्यायालय में चल रही थी, लेकिन डोडियार के विधायक बनने के बाद मामले को सुनवाई के लिए इंदौर विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
अपने बयान से पलटी महिला
करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान युवती पूर्व में दिए बयान से पलट गई। उसने कहा कि उसने गुस्से में आकर कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसे नहीं पता कि उन कागजों पर बाद में पुलिस ने क्या लिख लिया था। इन बयानों के आधार पर विशेष न्यायालय ने कमलेश्वर डोडियार को आरोप से दोषमुक्त कर दिया।