कैलाश भगोरिया माखन नगरमाखन नगर
दिनांक 11. 9. 2024 को परियोजना माखन नगर अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पीसीपीएनडीटी एक्ट कार्यशाला का आयोजन आई सेक्टर के शासकीय प्राथमिक कन्या शाला आरी में आयोजन किया गया मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच महोदय सुगंधी पांडे उपस्थित रहे परियोजना अधिकारी सुषमा चौरसिया के द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया प्रसव से पूर्व या गर्भाधान से पूर्व गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की निर्धारण की जांच करना कानूनी अपराध है सोनोग्राफी सेंटर नर्सिंग होम अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर रेडियोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ के दोषी पाए जाने पर कारावास और जुर्माना का का प्रावधान है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है लिंग चयनात्मक गर्भपात महिलाओं के प्रति हिंसा का एक रूप है यह महिलाओं के जीवन सम्मान और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है संपूर्ण भारत में यह अधिनियम 20 सितंबर 1994 को लागू किया गया था गर्भवती महिला एवं उसके रिश्तेदारों को भ्रूण के लिंग नहीं बताया जाता है इसके उपरांत पर्यवेक्षक नीता मेहरा के द्वारा नैतिक मुद्दे जैसे लिंग विषमता महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिला तस्करी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई लिंग आधारित चयन पर रोक बालिकाओं के अस्तित्व को सुरक्षा एवं उनकी हर क्षेत्र में भागीदारी को सुनिश्चित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है